मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित सरस्वदया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही बैंक ने अब सभी प्रकार की बैंकिंग गतिविधियाँ बंद कर दी हैं।
आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते की है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही भविष्य में लाभ अर्जित करने की कोई ठोस संभावना दिखाई दे रही थी। ऐसे में बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत माना गया।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण ग्राहकों की जमा राशि लौटाने में सक्षम नहीं था। इसी वजह से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और आम ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कठोर कदम उठाया गया।
इस कार्रवाई के बाद बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्राधिकरण आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत खाताधारकों को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलने का प्रावधान है।
आरबीआई समय-समय पर कमजोर और अनियमित संचालन वाले सहकारी बैंकों पर इस प्रकार की कार्रवाई करता रहा है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।













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