नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI ने पूछताछ की है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार और सीबीआई की मिलीभगत बताया है। उन्होंने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के लिए इन दोनों ने मिलकर झूठा मुकदमा तैयार किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह बोले- ‘जुल्म, अत्याचार, ज्यादती की इंतेहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करना।’
आगे उन्होंने कहा, ‘पूरा देश देख रहा है भाजपा की ज्यादती, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुल्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा, इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर, अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा-लगाकर लगा-लगाकर केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाईयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जय हिन्द।’
दरअसल संजय सिंह ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब यह खबर आई कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था। इसके साथ ही CBI को अरविंद केजरीवाल को कल बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने लगा दी जमानत पर रोक
इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने निचली अदालत के जमानत आदेश को निलंबित करने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारत शर्त के तहत 2 जून को सरेंडर करके केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ा। आरोप है कि दिल्ली के लिए 2021-22 में बनाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया।
केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर रची बड़ी साज़िश! pic.twitter.com/C6OLNLA6bQ
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 25, 2024