नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसमें पंजाब पुलिस की ओर से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच और सूर्यकांत ने मजीठिया से राहत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय या किसी अन्य पीठ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि याचिका की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से की जाए, न कि एकल पीठ करे।”
चुनाव लड़ने के लिए गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को मजीठिया को अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से शिअद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मजीठिया ने कहा कि मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उनका तर्क है कि उनकी जांच पहले ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की ओर से की जा चुकी है।
मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कार्यभार संभालने के बाद 20 मार्च को पंजाब पुलिस को अपने पहले आदेश में मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रहे चार सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का पुनर्गठन किया था। पिछली एसआईटी तीन सदस्यीय टीम थी। 20 दिसंबर, 2021 को एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मजीठिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।













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