मुंबई:बांबे हाई कोर्ट ने आइआइटी में प्रवेश के लिए 75 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए बोर्ड प्राप्तांकों के प्रतिशत में रियायत के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस पर सरकारी अधिकारी विचार कर निर्णय ले सकते हैं।
इस वर्ष जारी जेईई एडवांस के ब्रोशर के अनुसार, उम्मीदवारों को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुभा सहाय द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पिछले साल तक पात्रता मानदंड 75 प्रतिशत लागू नहीं था। पात्रता में अचानक इस बदलाव से लाखों छात्र प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तर्क दिया कि 75 प्रतिशत मानदंड की नीति 2017 से लागू है।













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