नई दिल्ली:दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। मेयर चुनाव में आप की प्रत्याशी शैली ऑबेरॉय ने एलजी के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मनोनीत सदस्यों को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका के जरिए मांग की थी कि दिल्ली एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराया जाए।
मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर MCD सदन की तीन बैठके हो चुकी हैं। लेकिन इन तीनों ही बैठकों में दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल सका है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर लगातार आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी मेयर चुनाव नहीं कराने देना चाहती है। आप पार्षद लगातार यह कह रहे हैं कि मेयर चुनाव में एल्डरमैन को वोटिंग की इजाजत नहीं है।
6 फरवरी को एमसीडी की तीसरी बैठक में चुनाव नहीं हो पाने पर आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। एल्डमैन को मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी बीजेपी यह कह रही है कि पीठासीन अधिकारी नियमों के मुताबिक, बर्ताव कर रही हैं और मनोनीत सदस्यों को मेयर था डिप्टी मेयर चुनाव में वोट देने का हक है।













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