डेस्क:कारोबारी राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के सामने पति के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का सुझाव दिया है। हालांकि, इसे लेकर अभिनेत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल, शेट्टी शूटिंग से जुड़े काम का हवाला देकर विदेश यात्रा की अनुमति मांग रही थीं, जिसका शिकायतकर्ता के वकीलों ने विरोध किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड़ की बेंच सुनवाई कर रही थी। शेट्टी ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को अस्थाई रूप से रद्द करने की मांग की थी। वह काम के सिलसिले में अमेरिका के लॉस एंजिलिस जाने चाहती थीं। उनके वकील निरंजन मुंदारगी और केरल मेहता ने कोर्ट को बताया है कि शेट्टी को यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने न्योता दिया है।
वकीलों ने कहा कि वह सिर्फ 22 से 27 अक्तूबर के बीच यात्रा करना चाहती हैं। इस दौरान उनके बेटे साथ रहेंगे। जबकि, मां और बेटी राज कुंद्रा के साथ मुंबई में ही रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘केवल आवेदक नंबर 2 (शिल्पा शेट्टी) 5 दिनों की यात्रा पर जाना चाहती हैं… उनके खिलाफ इसके अलावा कोई केस नही है। वह एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और लॉस एंजिलिस में शूट है।’
इधर, शिकायतकर्ता के वकीलों यूसुफ इकबाल और जैन श्रॉफ ने कहा कि शेट्टी ने इन्हीं तारीखों के लिए पहले कोलंबो जाने की इजाजत मांगी थी और अब वह काम संबंधी यात्रा की अनुमति मांग रही हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि काम संबंधी यात्रा अगर हैं, तो कोई औपचारिक समझौता क्यों नहीं पेश किया गया है। इसके जवाब में मुंदारगी ने कहा कि कोर्ट की तरफ से इजाजत नहीं मिलने तक किसी समझौते पर दस्तखत नहीं किए जा सकते।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा, ‘आप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ अप्रूवर क्यों नहीं बन जातीं?’ जज आरोपी क्रमांक 1 के जरिए कुंद्रा की ओर इशारा कर रहे थे। फिलहाल, कोर्ट ने शेट्टी की याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख तय की है।













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