डेस्क : कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसी को भी न्याय प्रक्रिया को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने पहले दिए गए निर्देशों के पालन में लापरवाही बरती और ऐसा लगा कि अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अदालत ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
यह मामला लोकप्रिय ऑनलाइन शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से जुड़ा है, जिसमें कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर चिंता जताई थी।
रणवीर इलाहाबादिया को भी फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोकप्रियता किसी भी व्यक्ति को कानून और न्यायालय के निर्देशों से ऊपर नहीं बनाती। सभी लोगों को अदालत के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे उनकी पहचान या लोकप्रियता कुछ भी हो।
कंटेंट क्रिएटर्स को जिम्मेदारी निभाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर सावधानी बरतने की बात कही थी। अदालत का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री से बचना जरूरी है।
समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।













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