नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह को अब ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर रिहाई का आदेश जारी किया है। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं है। वहीं, ईडी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह केस के बारे में मीडिया में बात नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि वह केस को लेकर मीडिया में बात नहीं करेंगे।