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Home राज्य-शहर एनसीआर

AAP को हटाना होगा अपना दफ्तर, चुनाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
March 4, 2024
in एनसीआर
Reading Time: 1 min read
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AAP को हटाना होगा अपना दफ्तर, चुनाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) को राउज एवेन्यू  स्थित अपना पार्टी कार्यालय खाली करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए AAP को अब मोहलत दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दी है और कहा है कि AAP इस तारीख तक अपना दफ्तर खाली करे। देश में कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को अतिरिक्त मोहलत देते हुए 15 जून तक कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने AAP को निर्देश दिया है कि वो अपने कार्यालय के लिए दूसरे प्लॉट को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। अदालत ने भूमि और विकास कार्यालय को यह भी निर्देश दिया है कि वो पार्टी के आग्रह पर चार हफ्ते के अंदर फैसला ले।

बता दें कि अदालत के समक्ष यह बात आई थी कि हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बनाया था। इसपर अदालत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। राउज एवेन्यू के जिस प्लॉट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो प्लॉट दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी और जिला कोर्ट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था।  मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले इसपर टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कैसे कोई राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। जमीन निश्चित तौर से हाई कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए।’

अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील SWA कादरी से कहा था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। इस जमीन को हाई कोर्ट को वापस किया जाना चाहिए। अदालत की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा था, ‘हाई कोर्ट इसका किस चीज में इस्तेमाल करेगा? सिर्फ पब्लिक औऱ जनता के लिए….फिर जमीन क्यों हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी? आपको इसे निश्चित तौर से लौटाना होगा।’

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