स्पोर्ट्स डेस्क : केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मंसुख मांडविया ने राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम में व्यापक संशोधनों का प्रस्ताव रखते हुए डोपिंग के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य डोपिंग से जुड़े तस्करी नेटवर्क, अवैध आपूर्ति और संगठित गिरोहों पर आपराधिक प्रावधान लागू करना है।
खेल मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक परामर्श पत्र में कहा गया है कि वर्तमान एंटी-डोपिंग व्यवस्था मुख्य रूप से खेल संबंधी प्रतिबंधों—जैसे निलंबन, अयोग्यता और पदक वापसी—तक सीमित है। इसमें उन संगठित नेटवर्क से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं हैं, जो प्रतिबंधित प्रदर्शन-वर्धक दवाओं की आपूर्ति और वितरण में शामिल रहते हैं।
प्रस्तावित संशोधनों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, बिक्री और वितरण को आपराधिक श्रेणी में शामिल करने की बात कही गई है। इसके साथ ही एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थ देने, नाबालिग खिलाड़ियों को निशाना बनाने, डोपिंग से जुड़े संगठित व्यावसायिक नेटवर्क चलाने तथा डोपिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन या प्रचार को भी अपराध घोषित करने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय का कहना है कि डोपिंग अब केवल खेल नियमों का उल्लंघन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है, जिसमें खिलाड़ियों का शोषण कर मुनाफा कमाया जाता है। इसलिए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।
प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, डोपिंग में पकड़े गए एथलीटों पर कार्रवाई मौजूदा खेल-आधारित एंटी-डोपिंग प्रणाली के तहत ही होगी, जबकि आपराधिक कार्रवाई का फोकस तस्करों, अवैध आपूर्तिकर्ताओं, संगठित गिरोहों, सहयोगी स्टाफ और प्रतिबंधित पदार्थ देने वाले व्यक्तियों पर रहेगा।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाबालिग खिलाड़ियों से जुड़े मामलों या संगठित अपराध नेटवर्क की भूमिका होने पर दंड और अधिक कठोर होंगे, क्योंकि युवा खिलाड़ी अक्सर शोषण और बहकावे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
ये सुधार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताए गए हैं, विशेष रूप से यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी की नीतियों के अनुसार।
सरकार ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य स्वच्छ खेल व्यवस्था को मजबूत करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डोपिंग के पीछे सक्रिय संगठित नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है।













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