नई दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी में 11 साल पहले हुए एक अपराध का आरोपी पिता बनने के लिए लंदन जा सकेगा। अदालत ने उसे लंदन में रहने वाली पत्नी के पास जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे परिवार बढ़ाने का अधिकार है। उसकी पत्नी भारत नहीं आ सकती, इसलिए उसे विदेश जाने की अनुमति दी जाती है।
कालकाजी इलाके में वर्ष 2013 में अनमोल नामक युवक की मौत हो गई थी। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला था कि वह अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा था। इसके बाद वह उग्र हो गया। दोस्तों और वहां तैनात गार्ड ने बल प्रयोग कर उसे रोकने का प्रयास किया, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया। पुलिस ने उसके दोस्तों और गार्ड को गिरफ्तार भी किया था। इनमें से गार्ड पर गैर इरादतन हत्या और दोस्तों पर ड्रग्स खरीदने व इस्तेमाल करने का आरोप है। फिलहाल यह मामला अदालत में चल रहा है।
इससे पहले भी एक शादी में विदेश जा चुका
सरकारी अधिवक्ता की तरफ से आरोपी की याचिका का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और आरोपी को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर वह विदेश गया तो वापस ट्रायल में शामिल होने के लिए नहीं आएगा। आरोपी के अधिवक्ता रवि दराल ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2019 में भी एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए वह फिलीपींस गया था। अदालत द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करते हुए वह समय पर लौट आया था।
अदालत ने कहा- युवक को अपना परिवार आगे बढ़ाने का अधिकार
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 दिसंबर तक के लिए आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना है कि युवक को परिवार आगे बढ़ाने का अधिकार है। पहले भी विदेश जाने पर उसने किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया था। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
पत्नी फिलहाल भारत नहीं आ सकती
आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर दो साल के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। उसके अधिवक्ता रवि दराल ने अदालत को बताया कि 11 साल बीतने के बाद भी अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। मामले का ट्रायल होने में काफी वक्त लग सकता है। दिसंबर 2022 में उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी लंदन की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करती है। वह फिलहाल भारत नहीं आ सकती है। ऐसे में उसे परिवार आगे बढ़ाने के लिए लंदन जाना है। इससे संबंधित दस्तावेज भी आरोपी की तरफ से अदालत के समक्ष दिए गए।