डेस्क : राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार अब ऐसे वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने से पहले वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। यदि वाहन चालक वैध पीयूसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसे ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट
पीयूसी सर्टिफिकेट एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है, जो यह दर्शाता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के भीतर है। यह प्रमाणपत्र वाहन की नियमित जांच के बाद अधिकृत केंद्रों द्वारा जारी किया जाता है।
ऑनलाइन ऐसे डाउनलोड करें पीयूसी सर्टिफिकेट
यदि किसी वाहन मालिक का पीयूसी सर्टिफिकेट खो गया है, तो इसे ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है—
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- पीयूसी सर्टिफिकेट विकल्प चुनें
- वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें
- आवश्यक विवरण भरकर सबमिट करें
- सर्टिफिकेट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है
प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि इस सख्ती से वाहन मालिकों को अपने वाहनों की समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।













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