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अब ऑनलाइन भरें ITR-2, अंतिम तारीख बढ़ी

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
July 19, 2025
in बिजनेस
Reading Time: 1 min read
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आयकर रिटर्न

डेस्क:अगर आप टैक्सपेयर हैं और आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है। टैक्सपेयर अब इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पहले से भरे गए डेटा का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने दी जानकारी
आयकर विभाग की ओर से जारी एक सूचना में कहा गया है कि ई- फाइलिंग पोर्टल पहले से भरे गए डेटा के साथ आईटीआर -2 ऑनलाइन माध्यम से दाखिल करने के लिए चालू हो चुका है। आईटीआर-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और अविभाजित हिंदू परिवारों (एचयूएफ ) के लिए है जो ‘व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्ति’ को छोड़ कर अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं। इस तरह वेतन और पेंशन तथा मकान के किराए (एक से अधिक मकान ) जैसे स्रोतों से आय कमाने वाले व्यक्ति आईटीआर-2 फॉर्म भरने के पात्र हैं।

बता दें कि 11 जुलाई को आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज लॉन्च कीं। ये यूटिलिटीज करदाताओं को फॉर्म डाउनलोड करने, उन्हें ऑफलाइन भरने और फिर उन्हें अपलोड करके अपना रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती हैं।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। समयसीमा में विस्तार उन व्यक्तियों, हिंदु अविभाजित परिवार और संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अब 2024-25 (अप्रैल-मार्च) वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना कर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचूएफ और संस्थाएं भरते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। सूचीबद्ध शेयर से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्गटर्म कैपिटल बेनिफिट पाने वाले इस आय को आईटीआर-1, आईटीआर-4 में दिखा सकते हैं। इससे पहले उन्हें आईटीआर-2 फार्म भी भरना पड़ता था।

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