डेस्क: कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झटका लगा है। समन की अनदेखी के आरोप में ईडी की ओर से दर्ज किए गए दोनों मामलों में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बरी कर दिया है।
गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो फरवरी 2024 में पीएमएलए के तहत जारी समन का पालन न करने के आरोप में दायर की गई थी।
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ “सत्यमेव जयते” लिखा।
ईडी ने आरोप लगाया था कि कथित शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में जारी किए गए समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी समन को दरकिनार किए जाने के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज कर अदालत का रुख किया था।
बताया गया कि अलग-अलग तारीखों पर केजरीवाल को कुल पांच बार समन भेजे गए, लेकिन वह जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। गौरतलब है कि दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लागू की गई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।
इस मामले में बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
कथित शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इस मामले में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।













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