ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की शिकायत करते हुए कोर्ट में कहा, ‘वह कहते हैं कि यदि आपने झाड़ू (आप का चुनाव निशान) को चुना तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा।’ इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने (दिल्ली के सीएम) ऐसा नहीं कहा है। सिंघवी ने कहा कि वह भी भारत के सबसे बड़े मंत्री को लेकर एक हलफनामा दायर कर सकते हैं।’ समझा जा रहा है कि उनका इशारा गृहमंत्री अमित शाह की ओर था जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह फैसला सामान्य नहीं है और लोग इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मान रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर ईडी की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वह दो जून को जेल वापस नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यह उनकी (कल्पना) है। कोर्ट ने कहा कि उनका फैसला पूरी तरह स्पष्ट है। गौरतलब है कि कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। सिंघवी की ओर केंद्रीय मंत्री के बयान का जिक्र करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है।













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