नई दिल्ली:Zee और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विवाद में अब नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल, इस विवाद में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने अपने 10 जून के आदेश को संशोधित कर दिया है। अपने नए आदेश में SAT ने एक और पूर्णकालिक सदस्य (WTM) नियुक्त करने के लिए कहा।
ईटी नाउ ने SAT के हवाले से कहा, “यदि कोई WTM उपलब्ध नहीं है तो ग्रेड, रैंक और स्थिति में उच्च अधिकारी मामले की सुनवाई करेगा।” बता दें कि सेबी ने अपने आदेश को संशोधित करने के लिए SAT का रुख किया था और मामले पर आदेश पारित करने के लिए एक अलग WTM या अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की मांग की थी।
SAT ने नहीं दी थी राहत: इससे पहले, SAT ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEE) के मानद चेयरमैन सुभाष चंद्र गोयनका के खिलाफ सेबी द्वारा जारी अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीते 12 जून को सेबी ने अपने आदेश में चंद्रा और गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या कोई वरिष्ठ प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने दोनों पर यह सख्त कार्रवाई ZEE की तरफ से फंड की हेराफेरी में लिप्त होने के संदर्भ में की है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ चंद्रा और गोयनका की तरफ से अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी।













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