नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हाई कोर्ट से एक राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट ने वकीलों से मीटिंग बढ़ाने की उनकी डिमांड मान ली है। कोर्ट की मंजूरी के बाद वह जेल में वकीलों से हर सप्ताह दो अतिरिक्त मुलाकातें कर पाएंगे। केजरीवाल को 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब सीबीआई केस की वजह से जेल में बंद हैं।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह कहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की मांग मान ली कि, ‘विशेष परिस्थितियों में विशेष उपाय की आवश्यकता होती है।’ जज ने आगे कहा कि निष्पक्ष ट्रायल के मूलभूत अधिकार और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व को मान्यता देते हुए याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातों की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल जब तक जेल में बंद हैं उन्हें यह सुविधा मिलती रहेगी।
हाई कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने केजरीवाल की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि कानून सभी के लिए समान है। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया देशभर में लगभग 35 मुकदमों का सामना कर रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें इन मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकातों की जरूरत है।
केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दलील दी कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें अपने वकीलों से केवल दो बार मुलाकात की अनुमति है। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल वकीलों के साथ अपनी बैठकों का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश भेजने के लिए कर रहे थे। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते ईडी के वकील ने कहा कि इसी तरह का आवेदन एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने किया गया था, लेकिन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
वकील ने कहा कि दिल्ली जेल के नियम देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक उदार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जेलों में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को सप्ताह में दो बार अपने वकीलों से मिलने का मौका मिलता है। दलीलों का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी को इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में हैं और जेल अधिकारी मामले में मुख्य पक्षकार हैं।