डेस्क:उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तरांखड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी ढाबों और खाने-पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तराखंड सरकार ने आदेश मे कहा है कि कांवड़ रूट पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को फोटो पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। जानकारी के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये आदेश ऐसे समय में जारी हुआ है जब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों के बाहर बोर्ड में उनके मालिकों के नाम और उनकी पहचान साफ तौर से दर्ज होने चाहिए।
हरिद्वार में पत्रकारों से बातचीत मेंसाक्षी महाराज ने कहा था कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर फर्जी नामों से अपनी पहचान छिपाने वाले मालिकों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, कांवड़ यात्रा में हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साक्षी महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर खानपान की दुकान के बाहर लगे बोर्ड में मालिक का नाम स्पष्ट तौर लिखा होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में जारी हो चुका है आदेश
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने हाल ही में आदेश दिया था कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि चीजों की ब्रिकी नहीं होगी। इसके साथ ही हर दुकानदारको साफत तौर से नाम लिखना होगा।
श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री न हो। यात्रा मार्गों की स्वच्छता, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।













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