डेस्क :पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹ 10,000 DBT होंगे। दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए छूट।
भाजपा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में 16 दिन के लिए ग्रैप-3 लगा था। 16 दिन निर्माण कार्य बंद थे। अब ग्रैप-4 लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की आमदनी बंद थी। श्रम विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड निर्माण मजूदरों के खातों में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। जब ग्रैप-4 समाप्त होगा, उसके दिन भी गिने जाएंगे और उसका मुआवजा भी अलग से उनके खातों में दिए जाएंगे।
कपिल मिश्रा ने कहा कि श्रम मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में 18 दिसंबर से कर्मचारियों की अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति होगी और बाकी 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस नियम से कुछ सेक्टरों को छूट दी जा रही है जिसमें अस्पताल, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी और वॉटर, सेनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामिल है। बाकी सभी प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा।













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