नई दिल्ली : राहुल गांधी अपनी सांसदी बचाने के लिए सु्प्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मानहानि केस में अगर सु्प्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देता है तो वह सांसद बने रहेंगे। इस बीच अगर चुनाव आयोग चाहे तो वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। रिप्रजेंटेजशन ऑफ पीपुल ऐक्ट 1951 का सेक्शन 151ए चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार देता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। जबकि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में आयोग ने अयोग्यता का फैसला आने के कुछ ही दिनों के बाद उपचुनाव की घोषणा कर दी थी।
उपचुनाव के लिए काफी वक्त
वायनाड सीट की बात करें तो यह 23 मार्च को राहुल गांधी के अयोग्य साबित होने के बाद खाली हुई थी। सेक्शन 151ए के मुताबिक चुनाव आयोग 22 सितंबर, 2023 तक इस पर चुनाव करा सकता है। हालांकि इस पर चुने गए सांसद का कार्यकाल बेहद छोटा होगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। उधर कांग्रेस नेतृत्व ने समय बचाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के बजाए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।
तब हुआ था ऐसा
गौरतलब है कि लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल, आजम और उनके बेटे के मामले में अयोग्यता संबंधी फैसला आने के महज कुछ ही दिन के भीतर उपचुनाव घोषित कर दिया गया था। लक्षद्वीप सांसद फैजल को हत्या के प्रयास मामले में सजा मिली थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने का फैसला वापस लेना पड़ा था क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने फैजल के पक्ष में फैसला सुना दिया था।
वेट एंड वॉच की रणनीति
सूत्रों का कहना है वायनाड में उपचुनाव को लेकर आयोग कोई जल्दबाजी दिखाने के बजाए वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा हूं। इसके पीछे विचार यह है कि राहुल गांधी और उनके वकीलों को सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने का मौका मिल जाए। आयोग के पास उपचुनाव कराने के लिए छह महीने का समय है। 29 मार्च को कर्नाटक चुनाव की घोषणा करते हुए भी आयोग की तरफ से कहा गया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसा कब तक होगा।













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